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MP e District एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है. इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे किसी भी प्रमाण पत्र जैसे जाति, निवासी, आय, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावे भी बहुत सारी सेवाएँ इस पोर्टल पर उपलब्ध है. यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस पोर्टल को अंत तक अच्छे से जरुर पढ़ें. हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं.
जैसा की आप सभी को मालूम होगा की आज के युग में ज्यादातर लोगों के पास समय की कमी होती है. लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. यदि किसी को कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होता है तो उन्हें तहसील जाकर आवेदन देना होता है. आप सब को पता होगा की सरकारी कार्यालय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और साथ ही समय भी काफी लग जाता है. ऐसे सभी सरकारी कार्यालय में होता है. इस स्तिथि से निपटने के लिए अब सरकार कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दे रहा है. अभी लगभग सभी तरह के सरकारी काम को ऑनलाइन कर दिया गया है. जिससे आम नागरिकों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा. लोग आप घर बैठे किसी भी सरकारी सेवा का उपयोग कर पाएंगे.
दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम ई डिस्ट्रिक्ट एमपी के बारे में जानने वाले हैं. अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस पोर्टल के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरुरी है. इससे आप बहुत से सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो. निचे हमने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई है. अतः आगे ध्यान से पढ़ें ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आये.
MP eDistrict 2022 | Caste, Income, Residence Certificate
मध्य प्रदेश सरकार ने “MP e District” पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर राज्य के नागरिकों के लिए प्रमाण पत्र, लाइसेंस और परमिट, भू एवं राजस्व, समाज कल्याण और पेंशन, विशिष्ट सेवाएँ एवं अन्य बहुत सी सेवाएँ उपलब्ध है. लोग इस पोर्टल के माध्यम से इन सभी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे. इस पोर्टल में सबसे पहले नागरिकों को अपना पंजीकरण करना होगा फिर वे किसी भी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. आप निचे बताये गये प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हो.
mpedistrict.gov.in Portal Overview
पोर्टल का नाम | eDistrict MP Portal |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
सेवाएँ | प्रमाण पत्र, लाइसेंस और परमिट, भू एवं राजस्व, समाज कल्याण और पेंशन, विशिष्ट सेवाएँ, आदि |
अधिकारिक वेबसाइट | http://www.mpedistrict.gov.in/ |
ई डिस्ट्रिक्ट एमपी का उद्देश्य
जैसा की हमने पहले भी बताया की इस पोर्टल को शुरू का उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है. बढ़ते हुए इन्टरनेट के इस युग को देखते हुए सरकार ने सरकारी कामों को कम्प्यूटराइज करने का फैसला किया है. इससे लोग घर बैठे किसी भी सरकारी सेवा का लाभ उठा पाएंगे. लोगों को अब किसी प्रमाण पत्र, सरकारी योजना या अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए या आवेदन की स्तिथि जांचने के लिए सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना होगा. लोग घर बैठे या ऑफिस से ही किसी भी सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे. अब लोग बिना सरकारी कार्यालय गये ही, जिनके पास इन्टरनेट है वो खुद से या जिनके पास इन्टरनेट नही है वे अपने नजदीकी CSC या वसुधा सेवा केंद्र में जाकर सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे.
इ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के लाभ:
- इस पोर्टल का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को मिलेगा.
- इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले नागरिकों को पंजीकरण करना होगा जो बिलकुल फ्री है.
- इस पोर्टल के माध्यम से तहसील में आवेदन किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
- लोग जाति, आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
- इस पोर्टल का उपयोग करना भी काफी सरल है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरुरत नही है.
- eDistrict Madhya Pradesh पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन की स्तिथि की जाँच कर सकते हैं.
- आप अपना शिकायत भी इस वेबसाइट में दर्ज कर सकते हैं. इससे आपकी समश्या को हल की जाएगी.
- लोगों को अब सरकारी योजना के लिए आवेदन करने के लिए लम्बी कतार में नही लगना पड़ेगा.
- जो लोग अपने ऑफिस या फिर दुसरे कामों में दिन भर व्यस्त रहते हैं, अब वो कहीं से भी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है.
MP e District पर उपलब्ध सेवाएँ:
प्रमाण-पत्र सेवाएं:
- SC/ST जाति प्रमाण पत्र
- OBC जाति प्रमाण पत्र
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण-पत्र
- जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र
- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र
ऊर्जा सेवाएं
- शहरी क्षेत्र में निम्न दाब के नवीन कनेक्शन
- ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के नवीन कनेक्शन
- अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान
- मांग पत्र अनुसार निम्न दाब नवीन कनेक्शन
- स्थायी विद्युत विच्छेदन
- मीटर संबंधी जॉंच एवं सुधार
- भार वृद्धि करना
- कृषि एवं कृषि संबंधी निम्न दाब के नवीन कनेक्शन
- औद्योगिक हेतु निम्न दाब के नवीन कनेक्शन (MPEB)
- अस्थायी कनेक्शन का मांग पत्र
अन्य सेवाएं
- नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- पैकबंद वस्तुओं के पंजीयन के लिए आवेदन
- नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन
- विक्रेता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन
- निर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
पंजीयन एवं अन्य सेवाएं
- नवीन नल कनेक्शन प्रदान
- पानी संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना
- मांग पत्र अनुसार नवीन नल कनेक्शन
- जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन
- नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल का सुधार
- नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र
- नगरीय क्षेत्र सूची में नाम जोड़ना
- मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन
पोर्टल पर उपलब्ध नई सेवाएँ:
- 9.11 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति
- 9.12 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण
- 34.1 (ख) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए)
- 34.1 (क) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं)
- जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता (जनजातीय कार्य विभाग)
- मध्य प्रदेश वन मित्र दावा पंजीकरण(जनजातीय कार्य विभाग)
- 34.7 (क) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं)
- 12.10 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड प्रदान करना
- 34.7 (ख) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए)
- 12.9 चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना
मध्यप्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट: जाति, निवासी, आय प्रमाण पत्र आवेदन
निचे हम आपको इ डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं की सूची और उसके लिए आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों के बारे में बता रहे हैं. अगर आप इन सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन सभी जरुरी दस्तावेज को तैयार करके रखें.
Caste Certificate Online Apply
1). जाति की पुष्टि हेतु – परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो। अथवा परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भार्इ/बहिन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र । (वैकल्पिक)
2). वर्ष 1950 कि स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के म.प्र. में निवास सम्बन्धी प्रमाण की पुष्टि हेतु – शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति । (वैकल्पिक)
3). स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति । (वैकल्पिक)
4). जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र ।
Birth Certificate Apply
जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
1). शहरी क्षेत्र में चिकित्सालय द्वारा बच्चे के जन्म की सूचना का प्रमाण-पत्र / निर्धारित शपथ पत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का / ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जन्म की सूचना का प्रमाण-पत्र । (आवश्यक)
2). जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र ।
Death Certificate Apply
मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
1). शहरी क्षेत्र में चिकित्सालय द्वारा जारी दस्तावेज / शपथ पत्र ( नोटरी द्वारा प्रमाणित) अथवा ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का द्वारा प्रमाणित दस्तावेज । (आवश्यक)
2). मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र ।
MP eDistrict Citizen Login / Registration
यदि आप इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किसी भी सेवा का उपयोग करना चाहते हैं. जैसे यदि आप इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिटीजन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद ही आप किसी भी सेवा का उपयोग कर पाएंगे. चलिए हम निचे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, जिससे आप सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर पाएंगे.
- इसके लिए सबसे पहले आपको MP eDistrict के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब उसके बाद आपको होमपेज के टॉप में “Citizen Login” के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको जिस सेवा का उपयोग करना है, उसपर क्लिक करना होगा. जैसे यदि आप आय प्रमाण पत्र के आवेदन करना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र के बैनर पर क्लिक करें.
- अगले पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड एंटर करना होगा. फिर आपको Get OTP पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना होगा.
- ओटिपि वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा. यहाँ से आप किसी भी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हो.
एमपी इ डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग करने के लिए जरुरी निर्देश:
- -पोर्टल से सेवा प्राप्त करने के लिए सिटीजन को अपने आधार न. से लॉगिन करना होगा।
- – आधार न. डालते ही आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल न. पर एक OTP आयेगा।
- – OTP वेरीफाई होने के पश्चात आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायँगे और सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे।
- – यदि आपका आधार न. नहीं है या आपके आधार न. से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन सेवाओं का लाभ घर बैठे नहीं ले पाएंगे।
- – पोर्टल से सेवा प्राप्त करने के लिए पेमेंट गेटवे के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा उपलब्ध ई-वॉलेट का उपयोग कर ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है ।
- – सेवा से असंतुष्ट होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी के निर्णय से 30 दिवस के भीतरआवेदक प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- – अथवा प्रकरण समय सीमा मे निराकृत न होने की स्थिति में भी आवेदक प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- – प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्णय से 60 दिवस के भीतर आवेदक द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है !
- – किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति कृपया loksevamp@gmail.com पर मेल करें !
- – सिटीजन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें !
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
यदि आपको किसी सरकारी सेवा या विभाग के सम्बन्धित शिकायत करना है तो आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको निचे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बिअठे ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको एमपी इडिस्ट्रिक्ट के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं.
- अब होमपेज पर आपको “शिकायत” के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा. इस फॉर्म में आपको कुछ जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता, शिकायत का विवरण, सम्बन्धित दस्तावेज, आदि भरना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा एंटर करें फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अंत में आपके स्क्रीन पर एक शिकायत पंजीकरण संख्या दिखाई देगा. इसको नोट करके राखी लीजिये.
MP e district Portal पर पंजीकरण कैसे करें?
एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के निवासियों को सिटीजन के रूप में पंजीकरण करना होगा. उसके बाद ही वे इस पोर्टल से किसी भी सेवा या योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे. हम आपको निचे कुछ आसान स्टेप्स बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपना पंजीयन कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में ‘पंजीयन’ के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा. इस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल और कैप्चा भरना होगा.
- उसके बाद आपको निचे ‘अपना मोबाइल नं. एवं ईमेल वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें’ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जायेगा. उसे आपको वेरीफाई कर लेना होगा.
सेवाओं की जानकारी देखने की प्रक्रिया
यदि आप किसी सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले उसके बारे में पूरी डिटेल जानना बहुत जरुरी है. आप पोर्टल पर किसी भी सेवा के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हो. जैसे सेवा से क्या लाभ मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, शुल्क क्या है, आदि जानकारी आप पता कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो कर आप किसी भी सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको इ डिस्ट्रिक्ट एमपी के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जायेगा.
- यहाँ आपको सेवाओं की जानकारी सेक्शन में सेवा श्रेणी का चयन करना होगा फिर आपको सेवा सेलेक्ट कर लेना होगा. या फिर आपको ‘कुल उपलब्ध सेवाएँ’ के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपके सामने सभी सेवाओं की सूची आ जाएगी. यहाँ आप जिस सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने डॉक्यूमेंट आइकॉन पर क्लिक करना होगा.
- अब एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जायेगा, जिसमे आपको सर्विस के बारे में पूरी जानकारी बताई हुई मिलेगी. इस प्रकार से आप किसी भी सर्विस के बारे में ऑनलाइन जानकारी देख सकते हो.
जाति, निवासी, आय एवं अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किसी भी सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निचे बताये गये प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करना होगा. हम आपको जाति, आवासीय, आय, डिसेबिलिटी एवं अन्य प्रमाण पत्र के बारे में ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दे रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट एमपी के अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जायेगा. यहाँ आपको टॉप में ‘लॉग इन’ के आप्शन पर क्लिक करके सिटीजन के रूप में लॉग इन कर लेना होगा. यदि आपने पंजीकरण नही किया है तो ऊपर में इसकी जानकारी दी गयी है.
- लॉग इन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जायेगा. यहाँ सभी सेवाओं की सूची होगी. जैसे यदि आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो उसके आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा. इसमें आपको सभी जानकारी जैसे आवेदक की जानकारी, आवेदक का पता, आदि भरना होगा.
- उसके बाद आवेदक का फोटो एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेज भी अपलोड कर देना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको निचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आप पेमेंट पेज में पहुँच जायेंगे. इस पेज में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके लिए आपको ‘Proceed to Payment’ के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आदि के द्वारा भुगतान कर सकते हो.
- भुगतान होने के बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगी. साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने एवं एकनॉलेजमेंट प्रिंट करने का आप्शन भी दिखाई देगा.
- इस प्रकार से आप किसी भी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो.
mp e district – आवेदन की स्तिथि चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने MP eDistrict पोर्टल के माध्यम से किसी भी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आप आवेदन की स्तिथि चेक करना चाहते हो तो आप पोर्टल पर आसानी से आवेदन की स्तिथि चेक कर सकते हो. हम आपको निचे इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं. आप पोर्टल पर बिना लॉग इन किये हुए आवेदन की स्तिथि चेक कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो.
- उसके बाद होमपेज पर आपको ‘आवेदन की स्तिथि’ सेक्शन में अपना पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर एंटर करना होगा.
- फिर आपको कैप्चा फिल करके ‘खोजें’ बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन की स्तिथि दिखाई देगी. इस प्रकार से आप आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हो.
डिस्पोजल के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?
यदि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है तो जब वे डीओ के पास से डिस्पोज हो जायेगा तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं. जिन्हें फॉलो कर आप डिजिटली अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो.
- उसके बाद होमपेज पर आपको ‘आवेदन की स्तिथि’ सेक्शन में अपना पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर एंटर करना होगा.
- फिर आपको कैप्चा फिल करके ‘खोजें’ बटन पर क्लिक करना होगा.
- यदि डीओ के पास से आपका सर्टिफिकेट डिस्पोज हो जायेगा तो आपके सामने मूवमेंट कॉलम में ‘View’ का आप्शन दिखाई देगा. आपको इसपर क्लिक करना होगा. कुछ इस प्रकार-
- उसके बाद निचे कॉरेस्पोंडेंस के लास्ट कॉलम के लिंक पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो.
- इस प्रकार से आप ऑनलाइन जाति, निवासी, आय, आदि प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हो. इसे प्रिंट कर आप कोई भी काम कर सकते हो.
CSC MP e District
- UP Ration Card List 2022 New List Check, Status, Download (कैसे देखें) @ fcs.up.nic.in
- Sahaj Login, New Sahaj Registration Process 2022, (कैसे करे) Sahaj Statud
दोस्तों जैसा की हमने आपको ऊपर में बताया की अगर आप इसमें एक नागरिक के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा. आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जबही आपके मोबाइल में OTP आएगा और आप इसका उपयोग कर पाएंगे. अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर भी किसी भी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हो.
Objective of eDistrict MP
- प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की प्रक्रिया को सरल एवं जन-मित्र (People friendly) बनाने में सहायता करना ।
- मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा में निराकरण की व्यवस्था हेतु संस्थागत, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधर करने की दिशा में मार्गदर्शन करना ।
- लोक सेवाओं के प्रदाय एवं आदिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं को प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक शासन द्वारा प्रदत्त नागरिक सेवाऍं ऑनलाइन प्राप्त हो सकें ।
- सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए डाटा डिजिटाईजेशन की आवश्यकता का आंकलन करना तथा विभागों को आवश्यक सहयोग करना ।
- भारत सरकार की “ई-डिस्ट्रिक्ट” मिशन मोड परियोजना के लिए स्टेट डिजिगनेटेड अथॉरिटी के रूप में कार्य करना ।
- लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए शासकीय कार्यालयों में आवश्यक उपकरणों तथा नेटवर्किंग के लिए संसाधनों के मानक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से निर्धारित करना ।
- प्रदेश में दी जा रही नागरिक सेवाओं विशेषकर अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी असेसमेंट । अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मूल्यांकन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना ।
- गैर अधिसूचित सेवाओं के लिए प्रदाय की प्रक्रियाओं को मानकीकरण और उन्हें ऑनलाइन प्रदाय करने की व्यवस्था करना ।
- लोक सेवा केंद्रों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं का संचालन एवं समन्वय करना ।
- लोक सेवाओं के प्रदाय संबंधी सलाहकारी सेवाओं का प्रदाय करना ।
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करना ।
Contact Number
यदि आपको एमपी इडिस्ट्रिक्ट से सम्बन्धित कोई सहायता चाहिए तो इसके लिए आप loksevamp[at]gmail[dot]com पर अपना मेल भेज सकते हैं. उसके बाद आपको आगे से पूरी सहायता की जाएगी. इसके अलावा आप पोर्टल में सम्पर्क के तब पर क्लिक करके भी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हो.
MP eDistrict से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न
आवेदक अपनी सुविधा अनुसार पोर्टल पर लोक सेवा केंद्र, सिटीजन (आधार कार्ड/मोबाइल), MPOnline Kiosk, CSC Kiosk, मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकता हैं।
लोक सेवा ग्यारंटी एक्ट के अनुसार अधिसूचित सेवाओं की सूचि पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पोर्टल पर दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं की सूचि जिसमें आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेज, सेवाएँ प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, पदाभिहित अधिकारी , प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीली प्राधिकारी का पदनाम मौजूद हैं।
पोर्टल के माध्यम से अपील कब की जा सकती हैं ?
प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा पदाभिहित अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से 60 दिन के भीतर।
श्री मान प्रभारी महोदय
लोक सेवा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश
महोदय,
संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 जिसका हिन्दी संस्करण 01 अक्टूबर 1979 का यथा विद्यमान अनुसार तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 7-42/2012/आ. प्र./एक दिनांक 13 जनवरी 2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट- सोलह (पृष्ठ सं 39) पर अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर “धानका” अंकित है। लोक सेवा केन्द्र के पोर्टल पर “धानका” जनजाति को चयन करने पर “धनका” प्रदर्शित होता है, जिसके कारण “धानका” जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र पाने में कठिनाई न परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे विनम्र विनय है लोक सेवा केन्द्र के पोर्टल पर ऊपर लिखित प्रमाणों के आधार पर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां समूह सूची के अनुक्रमांक 35 पर “धानका” जनजाति का जाति नाम अपलोड करने की कृपा करें। यही विनय है। आदर सहित।
श्रीमान प्रभारी महोदय
लोक सेवा केन्द्र पोर्टल
भोपाल मध्यप्रदेश
विनम्र विनय
मध्यप्रदेश राज्य में भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति समूह सूची में क्रमांक 35 पर-धानका जनजाति उरांव, धानका, धनगढ़ जनजातियों में सूचीबद्ध हैं। लेकिन लोक सेवा केन्द्र पोर्टल पर “धानका” जनजाति को चयन करने पर “धनका” प्रदर्शित होता है।
श्रीमान, “धनका” जाति मध्यप्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची समूह में क्रमांक 24 पर- कडेरे, धुनकर, धुनिया, “धनका”, कोडार में भी शामिल हैं तो क्या आप निष्कर्ष निकाल कर बता सकते हैं कि एक ही राज्य मध्यप्रदेश में वास्ते जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था में “धनका” जाति अनुसूचित जनजाति समूह और पिछड़ा वर्ग जाति समूह में कैसे सूची बद्ध है।
आपसे विनम्र विनय है कि आप मध्यप्रदेश राज्य के अधिकारियों से चर्चा कर भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति समूह सूची में क्रमांक 35 पर-“धानका” जनजाति जो कि मूल जाति नाम है। लोक सेवा केन्द्र पोर्टल पर वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था में जो अपलोड “धनका” है के स्थान पर “धानका” अपलोड करने की कृपा करें।