Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana 2023 |haryana parivar pehchan patra | mmpsy status check |
हरयाणा परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत हरयाणा के मुझयमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन 27 जनवरी 2023 से ही चालू हो गया है। यदि आप हरयाणा के निवासी है तो यह पोस्ट आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इस पोस्ट में हम आपको परिवार समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे इस योजना के लिए पत्रताएँ क्या हैं? इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आदि जानकारी इस पोस्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस पोस्ट को ध्यान से अंत तक जरूर पढिये।
नई अपडेट: अभी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में देश के बहुत से नागरिक बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नही है। तो ऐसे लोगों को सरकार मदद करने की हर सम्भव प्रयास कर रहा है। MMPSY – Mukhya Mantri Parivar Kisan Samriddhi Yojana के तहत रजिस्टर्ड 6.29 लाख परिवारों के बैंक खाते में डायरेक्ट 4000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। जिससे राज्य के बहुत सारे परिवारों को आर्थिक मदद मिल पाएगी।
Parivar Samriddhi Yojana 2023 के तहत राज्य के ऐसे परिवारों को जिनका सालाना आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। यानी ऐसे परिवारों को सालाना 6000 रुपये की धनराशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत हो गयी है और इसके लिए 27 जनवरी से ही आवेदन शुरू हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक इसके लिए आवेदन नही किया है, आगे इस पोस्ट को ध्यान से पढिये। सभी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से नीचे बता रहे हैं।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राज्य सरकार प्रायोजित योजना है जो राज्य के ऐसे परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से तक है और जमीन 2 हेक्टेयर तक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 6000 रुपये सालाना मदद की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया था। 27 जनवरी 2023 से इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो गया था। अभी तक बहुत से लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है। इस योजना के तहत दो किस्तों को पहले से ही लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। और तीसरा क़िस्त मार्च 2023 में ट्रांसफर हो जाएगी।
MMPSY को हरियाणा के पात्र परिवारों को जीवन बीमा / दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ, आदि के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।इस योजना के तहत निधियों का वितरण Direct Benefit Transfer (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है। इसका अर्थ है कि निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। इस किन्नर के तहत, लाभार्थियों को प्रति वर्ष कुल 6,000 / – रू की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि उन्हें तीन किश्तों में प्रदान की जाती है, जो लाभार्थी उपलब्ध विकल्पों के भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं और साथ ही पारिवारिक भविष्य निधि जैसी MMPSY पहल के तहत कवर की गई अन्य योजनाओं में भी।
Privar Samriddhi Yojana Registration Online Apply
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2023 से ही शुरू हो गयी है। इसके लिए सरकार द्वारा एक आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को इस योजना के लिए आवेदन करना है तो इसके ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नही है या कोई दूसरी परेशानी है तो वे किसी साइबर कैफे, सीएससी, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र आदि में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana के लाभ:
- इस योजना का लाभ हरयाणा राज्य के परिवारों को दिया जाएगा।
- योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी
- इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे जीवन ज्योति बीमा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, आदि।
- इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 6 हजार रुपये की राशि प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा।
- पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
श्रेणी 1: आयु 18 से 40 वर्ष – 4 विकल्प | |
विकल्प 1 | रुपये की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता। 2000 |
विकल्प 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे |
विकल्प 3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। |
विकल्प 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। |
श्रेणी 2: आयु 40 से 60 वर्ष – 2 विकल्प | |
विकल्प 1 | 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु |
विकल्प 2 | 5 साल बाद 36,000 रु |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से PMJJBY के तहत 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग में पात्र परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।
- पीएम किसान मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना: इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा. इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान की जाएगी.
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा ।पात्र लाभार्थियों के बैंक से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा । प्रतिमाह प्रीमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।
इस योजना के तहत एक परिवार को लाभ। –
- इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार INR 6,000 प्रति वर्ष का हकदार होगा।
- उपरोक्त में से, 18-50 वर्ष की आयु के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के कारण INR 330 प्रति वर्ष का प्रीमियम दिया जाएगा।
- 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा की राशि पर प्रति वर्ष 12 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- यदि लागू हो, तो पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- 55-200 रुपये प्रति माह (यानी उसकी उम्र के आधार पर लाभार्थी अंशदान) के अंतर्गत आने वाली राशि का भुगतान पेंशन के तहत अंशदान देने के लिए किया जाएगा:
- प्रधानमंत्री श्रम योगी जन-धन योजना (PMSMMY) या
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएलवीएमवाई) या
- 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लाभार्थी को प्रधानमंत्री किसान धन-धन योजना (पीएम-केएमवाई)।
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु। 3,000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार का योगदान, जहां लागू हो, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों के लिए प्रीमियम / योगदान की समेकित राशि में कटौती करने के बाद, आदि), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में वापस लिया जा सकता है या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पारिवारिक भविष्य में निवेश का विकल्प चुन सकता है फंड (FPF)। इस विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
PMMDY (पेंशन योजना) के लिए प्रीमियम चार्ट
अनु क्रमांक। | लाभार्थी की प्रवेश आयु (वर्षों में) | सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभार्थी अंशदान | अनु क्रमांक। | लाभार्थी की प्रवेश आयु (वर्षों में) | सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभार्थी अंशदान |
1 | 18 | 55 | 13 | 30 | 105 |
2 | 19 | 58 | 14 | 31 | 110 |
3 | 20 | 61 | 15 | 32 | 120 |
4 | 21 | 64 | 16 | 33 | 130 |
5 | 22 | 68 | 17 | 34 | 140 |
6 | 23 | 72 | 18 | 35 | 150 |
7 | 24 | 76 | 19 | 36 | 160 |
8 | 25 | 80 | 20 | 37 | 170 |
9 | 26 | 85 | 21 | 38 | 180 |
10 | 27 | 90 | 22 | 39 | 190 |
1 1 | 28 | 95 | 23 | 40 | 200 |
12 | 29 | 100 |
Eligibility:
यह योजना केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए खुली होगी-
- जिन परिवारों (परिवार) की आय प्रति माह INR 15,000 या INR 1,80,000 प्रति वर्ष है और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ तक है। यानी 2 हेक्टेयर।
- परिवार वाले परिवार की आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर।
MMPSY Online Application Process:
योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया- पात्र परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरने और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे भूमि धारण और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों के कब्जे आदि की आवश्यकता होगी। विभिन्न परिवार के सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि का चुनाव करें। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र एमएमपीएसवाई वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ’फैमिली आईडी’ और एक गतिशील ओटीपी (परिवार आईडी पोर्टल पर पंजीकृत के रूप में परिवार के मुखिया के मोबाइल पर वितरित करने के लिए) में कीपिंग करके पोर्टल में लॉग इन करने के बाद फॉर्म को प्रिंट किया जा सकता है। MMPSY फॉर्म को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, SARAL Kendras, अटल सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) और गैस एजेंसियों पर भी पूरी की जा सकती है।
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
जो इच्छुक अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. जैसे हमने हमने आपको ऊपर में पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी हुई है. आप किसी अन्त्योदय केंद्र, सरल केंद्र, सीएससी केंद्र में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो. लेकिन यदि आपको इन्टरनेट की जानकारी है तो आप घर बैठे अपने से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो. इसके लिए आपको निचे दिए गये स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना होगा.
- इसके लिए सबसे पहले आपको हरयाणा परिवार समृद्धि योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जायेगा. इसमें आपको टॉप में Operator Login का आप्शन दिखाई देगा. इसपर आपको क्लिक करना होगा.
- उसके बाद अगले पेज में आपको अपना यूजर आईडी एंटर करनी होगी. उसके बाद आपको Next बटन पर क्लिक करके पासवर्डएंटर करना होगा. फिर आपको लॉग इन कर लेना होगा. यदि आप चाहो तो Sign Up बटन पर क्लिक करके रजिस्टर भी कर सकते हो.
- लॉग इन करने के बाद आपको Apply Scheme के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद Do you have family Id पूछा जायेगा. यदि आपको मालूम है तो Yes करके एंटर कीजिये वरना No पर क्लिक कीजिये.
- फॅमिली आईडी एंटर करने के बाद Search बटन पर क्लिक करना होगा.
दूसरा चरण:
- अब आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा. यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लाक, पता आदि भरना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपको अपने फॅमिली के सदस्यों के बारे में पूरा विवरण भरना होगा. सभी जानकारी आपको ध्यान से भर देना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना होगा.
- उसके बाद आपको फॉर्म को Submit कर देना होगा. फिर अंत में आपके सामने एक रिसीप्ट आ जायेगा. इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिये या फिर सेव कर लीजिये.