EWS Certificate Haryana Online Apply | ईडब्ल्यूएस हरयाणा प्रमाण पत्र आवेदन| Saral Haryana EWS Certificate|EWS Certificate Application Form Download|
इस लेख में हम जानने वाले हैं की हरियाणा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें? आप सभी जानते होंगे की 12 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करना शुरू किया है. इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है. इस लेख में हम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी विस्तार में जानने वाले हैं. जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, आदि के बारे में जानकारी जानने वाले हैं. अतः आपसे अनुरोध है की इस लेख को अंत तक अच्छे से जरुर पढ़ें. इससे सम्बन्धित सवाल आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं.
हमारे देश में एससी, एसटी, और ओबीसी श्रेणी से आने वाले लोगों के लिए सरकार बहुत पहले से ही आरक्षण का लाभ प्रदान कर रहा हैं. सामान्य जाति के लोगों को आरक्षण नही दिया जाता है. ऐसे में बहुत से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उच्च शिक्षा, नौकरी के लिए आरक्षण नही मिल पाता है तो उन्हें काफी परेशानी होती है. चूँकि ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग किसी प्रकार कठिनाई से पढ़ाई करते हैं. इसलिए सरकार ने अब सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS प्रमाण पत्र के तहत आरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया है. आगे हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं.
EWS Certificate Haryana क्या है?
EWS का पूरा नाम है Economically Weaker Section. इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा की यह राज्य के ऐसे लोगों को प्रदान किया जायेगा जो सामान्य वर्ग से आते हैं और जिनकी आर्थिक स्तिथि बेहतर नही है. इसे 2019 में भारत सरकार द्वारा लागू किया था और 14 जनवरी 2019 को सबसे पहले गुजरात सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू किया था. उसके बाद इसे पुरे देश में लागू कर दिया गया. राजस्थान में भी इसे लागू कर दिया गया है.
किसी भी सरकार में ईडब्ल्यूएस के तहत उच्च शिक्षा में प्रवेश, नौकरी, आदि के लिए उम्मीदवारों को 10% आरक्षण के लाभ का दावा करता है. सिविल पदों और सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना को शुरू किया गया है. वे व्यक्ति जो एससी, एसटी, या ओबीसी श्रेणी से हैं वे इसके लिए आवेदन नही कर सकते हैं. इसके लिए केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार के परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नही होना चाहिए.
EWS Certificate Haryana Apply Online
देश के विभिन्न राज्यों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया अलग-अलग है. कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जहाँ पर लोग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा घर बैठे आवेदन कर सकता हैं. लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन किया जाता है. इन राज्यों में आवेदक को मैन्युअल रूप से फॉर्म भर कर तहसील में जमा करना पड़ता है. यदि हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ई डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है. हरियाणा के निवासी अपने मोबाइल या कंप्यूटर की माध्यम से घर बैठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. आगे हम आपको आवेदन करने के लिए स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं.
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का उद्देश्य:
ईडब्ल्यूएस हरियाणा का उद्देश्य राज्य के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करना है. चूँकि हम जानते हैं की एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को बहुत पहले से ही आरक्षण प्रदान किया जाता है. चूँकि इन वर्ग के लोग सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें आरक्षण दिया जाता है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब होने के बावजूद भी उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिल पाता है. चूँकि वे लोग सामान्य श्रेणी से आते हैं. इसलिए सरकार ने अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत जनरल केटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने का फैसला किया है. इससे सामान्य श्रेणी के लोगों को भी उच्च शिक्षा, नौकरी, आदि में आरक्षण का लाभ मिलेगा.
Haryana EWS Certificate Eligibility Criteria
राज्य के जो इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निचे बताये गये पात्रता एवं मापदंड को ध्यान से पढ़ें.
- EWS प्रमाण पत्र के लिए केवल सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक के परिवार का कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम होना चाहिए.
- लाभार्थी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नही होना चाहिए.
- लाभार्थी का आवासीय प्लाट 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए.
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज से अधिक भूखंड नही होना चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक भूखंड नही होना चाहिए.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- सरपंच/वार्ड नगरपालिकाओं के पार्षद द्वारा सत्यापित रिपोर्ट फॉर्म
- पटवारी (ग्रामीण) या नगर पार्षद (शहरी) द्वारा पूर्व-सत्यापन
- जाति प्रमाण पत्र
- स्वयं/पिता का शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन का शुल्क
जो इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके मन में यह सवाल जरुर होगा की इसके लिए एप्लीकेशन फीस कितना है? तो में आपको बता दूँ की यदि आप अपने से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको कोई फीस नही लगेगा. आप फ्री में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कार सकते हैं. लेकिन यदि आप किसी सेवा केंद्र में जाकर आवेदन करते हैं तो वहां आपको कुछ रूपये देने पर सकते हैं. आगे हम आपको स्टेप वाइज ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बता रहे हैं.
EWS Certificate Haryana Apply Online – ईडब्ल्यूएस हरियाणा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं निचे हम स्टेप वाइज आवेदन की प्रक्रिया बता रहे हैं. निचे बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.
- इसके लिए सबसे पहले आपको Saral Haryana पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद होमपेज पर आपके सामने लॉग इन फॉर्म आ जायेगा. यहाँ आपको आपना यूजरनाम, पासवर्ड, और कैप्चा भरकर लॉग इन करना होगा. अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो New Registration कर लीजिये.
- उसके बाद आपको फिर से ‘Apply for services‘ पर क्लिक करके ‘View all available services‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको सर्च बॉक्स में ‘EWS‘ लिखकर सर्च करना होगा.
- उसके बाद निचे ‘Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS‘ आप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक पॉपअप आयेगा, यदि आप स्वयं सहमती प्रमाण पत्र नही भरें हैं तो इसे डाउनलोड कर भर कर तैयार कर लें. क्योकि आगे आपको इसे अपलोड करना होगा.
- आगे बढ़ने के लिए निचे ‘Proceed to apply‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा. यहाँ आपको ‘I have Family ID‘ सेलेक्ट करके अपना फॅमिली आईडी एंटर करें,
- फॅमिली आईडी दर्ज करने के बाद निचे ‘Click here to fetch family data‘ बटन पर क्लिक करें.
- उसके बाद फॅमिली डेटा फेच होने के बाद निचे फॅमिली मेम्बर की लिस्ट आ जाएगी.
- आप जिसके नाम से EWS प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करें और फिर ‘Send OTP‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना होगा.
- अब एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में पहले से ही कैंडिडेट के बारे में बहुत से डिटेल्स आ जायेगा.
- इस फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, पता, आदि चेक कर लें की सही-सही भरा हुआ है.
- उसके बाद आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स में ‘Apply for the Year‘ में आप जिस वर्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं वो सेलेक्ट करे, सर्टिफिकेट टाइप में यदि आप राज्य के अंदर ही किसी काम में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो Haryana Government सेलेक्ट करें, और एप्लिकेंट केटेगरी को सेलेक्ट करें.
- उसके बाद निचे में Assets owned by Applicant के अंदर सभी को ‘No‘ सेलेक्ट करना होगा.
- उसके बाद Pre-Verification डिटेल्स भरें और निचे डिक्लेरेशन को भी स्वीकार करना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा भरें और निचे ‘Submit‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब फॉर्म का प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.
- सभी जानकारी सही होने पर निचे ‘Attach Annexure‘ बटन पर क्लिक करें.
- अगले पेज में आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो और फिर आपको परपंच/पटवारी के द्वारा वेरीफाई किये गये रिपोर्ट को यहाँ अपलोड करना होगा.
- उसके बाद निचे ‘Save Annexure‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने पुरे एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जायेगा. सभी जानकारी को चेक करके आपको एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देना होगा.
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक पावती दिखाई देगा. इसे आप प्रिंट आउट या सेव कर लीजिये. आवेदन की स्तिथि चेक करने के लिए इसकी जरुरत होगी.
आवेदन की स्तिथि कैसे चेक करें?
यदि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया है और आप अपनी आवेदन की स्तिथि चेक करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी हम निचे स्टेप वाइज जानने वाले हैं. निचे बताये गये कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप EWS Certificate Haryana Status Check कर सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको Saral Haryana की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, और कैप्चा एंटर करके लॉग इन कर लेना होगा.
- लॉग इन कर लेने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जायेगा. यहाँ लेफ्ट साइड में ‘View Status of Application‘ पर क्लिक करके ‘Track Application Status‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. यहाँ आपको एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर एंटर करना होगा.
- फिर आपको ‘Get Data‘ बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपके सामने अवेदान की स्तिथि दिखाई देने लगेगा. इस प्रकार आप आसानी से आवेदन की स्तिथि चेक कर सकते हो.
सरल हरयाणा हेल्पलाइन नंबर
इस लेख में हमने आपको हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आवेदन करने के बारे में जानकारी दी है. यदि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हो. आप सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन कर कर सकते हो. इसका हेल्पलाइन नंबर हम आपको निचे बता रहे हैं.
हेल्पलाइन नंबर: 1800-2000-023