Bihar Fasal Sahayata Yojana 2023|बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन|बिहार फसल सहायता एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड|बिहार रबी खरीफ फसल सहायता योजना
बिहार भी एक कृषि उत्पादक राज्य है, यहाँ अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाऊ किया जाता है. बिहार में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्तिथि उतना बेहतर नही है. यहाँ से किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखार, अत्यधिक बारिश, आदि के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जाता है. इन्ही सभी समस्या के कारण बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आरम्भ किया गया है. इस लेख में हम बिहार फसल सहायता योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और आवेदन सम्बन्धित जानकारी जानने वाले हैं. जैसे की इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? इसके लिए योग्यता एवं पात्रता क्या? बिहार किसान फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आदि जानकारी आपको इस लेख में जानने को मिलेगा. अतः आपसे अनुरोध है की इस लेख को अंत तक अच्छे से जरुर पढ़ें.
कृषि के लिए किसानों को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है. हमारे देश के बहुत से राज्यों में खेती के लिए आधुनिक मशीन की सुविधा उपलब्ध नही है. ऐसे में किसानों को खेती करने में बहुत मेहनत लगती है. बहुत बार किसानों को किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है, इससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है. इसी कारण से हमारे देश की किसान आज भी बहुत अधिक तरक्की नही कर पा रहे हैं. किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का आरंभ किया जाता है. अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे किसानों को खेती के लिए आर्थिक बल मिल पाता है. आगे इस लेख में हम बिहार सर्कार द्वारा शुरू किये गये फसल सहायता योजना के बारे में जानने वाले हैं.
Bihar Fasal Sahayata Yojana 2023: Rabi/Kharif Fasal Sahayata
बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के किसनों को किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओले, सुखा, आदि के कारण हुए नुकसान से डील करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जायेंगे. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को यदि बाढ़, सुखा, ओले, अत्यधिक बारिश आदि के कारण नुकसान उठाना पड़ा तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और उन्हें भविष्य में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वास्तविक उपज दर के 20% तक के नुकसान के लिए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयेर और वास्तविक उपज दर के 20% से अधिक फसलों के नुकसान के लिए 10000 रूपये प्रति हेक्टेयेर के अनुसार राशि प्रदान किये जायेंगे. इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के साथ बड़े किसानों को भी दिया जायेगा. इससे किसानों को आगे खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी. अन्यथा किसान अपनी आर्थिक तंगी के कारण खेती करने में सक्षम नही हो पाएंगे.
राज्य के किसान जो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक है, उन्हें बता दें की अलग अलग सीजन में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. फिर इसे समय समय पर बंद भी कर दिया जाता है. आगे हम आपको आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएँगे. इसके अलावा हम योजना के लाभ, पात्रता एवं मानदंड, आवेदन की स्तिथि चेक करने,आदि के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं.
बिहार कृषि बिमा योजना 2023
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990-2000 से चल रही राष्ट्रिय कृषि बिमा योजना को खरीफ, 2016 प्रभाव से बंद कर दिया गया तथा एक नई फसल बिमा योजना यथा, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना खरीफ, 2016 से लागू की गयी. खरीद, 2016 मौसम में प्रीमियम निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत बिमा कंपनियों के बिच संपन्न निविदा प्रक्रिया में बिहार राज्य के लिए अप्रत्याशित दरें प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य का खरीफ, 2016 में औसत न्यूनतम प्रीमियम दर लगभग 15% आया जबकि राष्ट्रिय कृषि बिमा योजना के अंतर्गत यह प्रीमियम 2.5% निर्धारित था. खरीफ, 2016 मौसम में ज्यादा प्रीमियम दर प्राप्त रहने के कारण बिमा कंपनियों को राज्यांश राशी के रूप में 495.94 करोड़ रूपये, केन्द्रांश के रूप में 495.94 रूपये तथा किसानों के अंश के रूप में 130.62 करोड़ रुपया अर्थात कुल 1122.50 रूपये अनुमान्य हुए. पुनः रबी 2016-17 राज्यांश प्रीमियम 109.88 करोड़ रूपये, केन्द्रांश प्रीमियम 109.88 करोड़ रूपये तथा किसानों का अंश 74 करोड़ रूपये अर्थात कुल 293 करोड़ रूपये बिमा कंपनियों को अनुमान्य की गयी है. राज्य एवं केंद्र सरकार को एक बड़ी राशी प्रीमियम के रूप में बिमा कंपनियों को देनी पड़ रही है, जबकि अपेक्षाकृत बहुत कम राशी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो पा रही है और यह क्षतिपूर्ति राशी भी काफी विलम्ब से मिल पाती है.
बिहार राज्य में पूर्व से ही अनियमित मानसून के कारण अल्प वर्षापात की स्तिथि में कृषि कार्य अप्रभावित रखने के दृष्टिगत सिंचाई कार्य हेतु किसानों को डीजल अनुदान दी जा रही है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि फसलों में प्राकृतिक आपदा में क्षति की स्तिथि में कृषि इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान लागू किया गया है. इस प्रकार अल्प दृष्टि तथा प्राकृतिक आपदा दोनों के कारन फसल क्षति होने की स्तिथि में राज्य के किसानों को सीधे सहाय्य अनुदान उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित है.
राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरांत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान तथा डीजल अनुदान के अतिरिक्त प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्तिथि में वित्तीय सहयता प्रदान करने के प्रयोह्नार्थ बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत फसल कटनी प्रोयोगों के आधार पर फसल उत्पादन दर में ह्रास की स्तिथि में निर्धारित दर से प्रभावित किसानों को तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ रैयत एवं गैर-रैयत दोनों किसानों को दिया जायेगा.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का संक्षेप विवरण
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
शुरू किया गया | बिहार सरकार द्वारा |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली छति से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशी | 7500/- से 10000/- तक |
अधिकारिक वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Default.aspx |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य:
जैसा की आप सभी को पता होगा की खेती करने में किसानों को काफी परिश्रम करना पड़ता है और साथ ही खेती के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है. छोटे तथा सीमांत किसान किसी प्रकार ऋण लेकर खेती करना शुरू कर देते हैं. परन्तु बिहार में अनियमित मानसून के कारण प्राकृतिक आपदा की स्तिथि उत्पन्न हो जाती है. इससे किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है. इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है. इसके तहत राज्य के रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जायेगा. इससे बिचौलियों का भी कोई काम नही होता ताकि किसानों को उनका पूरा लाभ मिल पाए. इस योजना का लाभ रबी खरीफ किसी भी मौसम में फसल की क्षति होने पर दिया जायेगा.
Bihar Rajy Fasal Sahayata Yojana
राज्य सरकार ने अपने तीसरे कृषि रोड मैप में सब्जियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इस क्रम में सब्जियों के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु त्रिस्तरीय सहकारी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था स्थापित की जा रही है. इसके अंतर्गत सब्जी उत्पादकों की प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियां गठित की गयी है. प्रखंड स्तर पर स्थानीय हाट एवं आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है. जिला स्तर पर प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ का गठन होगा. इस स्तर पर सब्जियों के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन व्यवस्था का कार्य संपादित किया जायेगा. शीर्ष स्तर पर जिला स्तरीय संघों को मिला कर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन स्थापित होगा.
गेहूं तथा मक्का को राज्य के 38 जिलों में पंचायत स्तरीय किया गया है. इसके अलावा चना, अरहर, राई, सरसों, मसूर, प्याज, ईख, एवं आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है. राज्य सरकार ने अरहर की फसल का नुकसान होने पर 22 जिलों को भरपाई देने का निर्णय लिया है, ईख की फसल का नुकसान के लिए 16 जिलों को भरपाई दिया जायेगा, प्याज की फसल की क्षति होने पर 14 जिलों और आलू की फसल की क्षति के लिए 15 जिलों को भरपाई के लिए फैसला लिया गया है. इसके अलावा चने की फसल के लिए 17 जिलों को और मसूर की फसल के लिए 35 जिलों को भरपाई के लिए सूची में शामिल किया गया है. यदि फसल का नुकसान 20 प्रतिशत से कम होगा तो प्रति हेक्टेयेर 7500 रूपये की दर से भरपाई की जाएगी और यदि फसल का नुकसन 20 प्रतिशत से अधिक हुआ होगा तो प्रति हेक्टेयेर दस हजार रूपये की दर से छतिपूर्ति की राशी प्रदान किया जायेगा.
फसल सहायता योजना के लाभ:
- इस योजना को बिहार के सभी रैयत और गैर-रियर किसानों के लिए शुरू किया गया है.
- इस योजना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ बड़े किसान भी आवेदन कर पाएंगे.
- किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखा, मौसम ख़राब, आदि के वजह से फसलों का नुकसान होने पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जायेंगे.
- इस योजना के तहत यदि फसल का नुकसान 20% तक होता है तो उन्हें 7500 रूपये प्रति हेक्टेयेर की दर से राशी प्रदान की जाएगी.
- यदि किसानों का फसल का नुकसान 20% से अधिक होगा तो ऐसे में उन्हें 10000 रूपये प्रति हेक्टेयेर के हिसाब से राशी दी जाएगी.
- इससे राज्य के किसानों को आगे खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
- इससे किसानों की आर्थिक स्तिथि बेहतर होगी तो खेती भी अच्छे ढंग से की जाएगी.
- बिहार फासल बीमा योजना 2023 के तहत, किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार के धन को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के 37 जिलों और 2201 पंचायतों में दिया जायेगा.
- इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 3 लाख से अधिक किसानों को दिया जायेगा.
- फसल सहायता योजना के लिए बिमा कंपनी की कोई भूमिका नही होगी. इसका लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जायेगा.
- अभी तक इसके लिए खरीफ 2019 में कुल 810070 आवेदन और खरीफ 2018 में कुल 1150527 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
- रबी सीजन 2018-19 में कुल 1754350 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
- इसके अलावा गेहूं के लिए कुल आवेदन 7479 है.
- फसल सहयता योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम राशी भी जमा करने की आवश्यकता नही होगी.
योजना के लिए पात्रता:
- इस योजना के लिए केवल बिहार के स्थायी निवासी किसान ही आवेदन कर सकते हैं.
- जिन किसानों का फसल किसी प्राकृतिक आपदा या ख़राब मौसम के कारण बर्बाद हो गये हैं, केवल वे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
- इस योजना के तहत रैयत किसान एवं गैर-रैयत किसान दोनों ही आवेदन कर सकते हैं.
- आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- कृषि भूमि सम्बन्धित कागजात
- बैंक पासबुक
- पासबुक
- मोबाइल नंबर
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र (रैयत किसानों के लिए)
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र (रैयत किसानों के लिए)
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र (गैर-रैयत किसानों के लिए)
आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:
- आवेदक के फोटो का आकार 50 KB से कम होना चाहिए.
- पहचान पात्र का पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ 400KB से कम होना चाहिए.
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए और इसका साइज़ 400 KB से कम होना चाहिए.
- आवासीय प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ 400KB से कम होना चाहिए.
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आसानी से आवेदन कर सकते हैं. निचे हम आपको स्टेप वाइज आवेदन करने के बारे में पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं. अगर आपको इसके बारे में संक्षिप्त बता देते हैं की इसके लिए पहले आपको बिहार के एग्रीकल्चर विभाग की वेबसाइट में किसान के रूप में पंजीकरण करना होगा और फिर उसके बाद आप फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. चलिए हम पहले किसान पंजीकरण के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने के बारे में जानेंगे.
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- यहाँ टॉप में आपको ‘कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आप एक नये वेबसाइट पर आ जायेंगे. यहाँ आपको किसान पंजीकरण करने के लिए ‘पंजीकरण करें‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद अगले पेज में में आधार वेरीफाई के लिए पहले OTP, BIO-AUTH, या IRIS तीनों में किसी भी विकल्प को सेलेक्ट करके निचे आधार नंबर एंटर करना होगा.
- उसके बाद आपको OTP या फिंगर प्रिंट से या फिर आईरिस से आधार कार्ड का सत्यापन कर लेना होगा.
- उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा, उसमे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, भूमि का विवरण, बैंक खाता विवरण, आदि जानकारी भरना होगा.
- साथ आपको जमीन के कागजात को पीडीएफ के रूप में अपलोड करने होंगे.
- उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा. अंत में आपके स्क्रीन पर एक पावती दिखाई देगा.
- पावती में आपके किसान का पंजीकरण संख्या और अन्य जानकारी होगी. इसे सेव या प्रिंट आउट कर लें.
- उसके बाद आपको किसान पंजीकरण को पूरा करने के लिए सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के कृषि विभाग में संपर्क करना होगा.
फसल सहायता योजना आवेदन के लिए पहली बार लॉग इन करने की प्रक्रिया
यदि आपका किसान पंजीकरण पूरा हो गया है तो अब आप फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- अगले पेज में आपको लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा, यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो ऊपर में ‘पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या एंटर करके ‘Search‘ बटन पर क्लिक करना होगा.
- फिर आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा, इसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड, राजस्व गाँव, किसान का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आदि भरने होंगे.
- उसके बाद कैप्चा एंटर कर ‘सुरक्षित करें‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आपका लॉग इन पासवर्ड बन जायेगा.
- उसके बाद आपको पोर्टल में लॉग इन करके मूलभूल जानका री, व्यक्तिगत जानकारी, आदि भरना होगा.
- साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ फोटो, पहचान पत्र, बैंक पासबुक को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
- उसके बाद आपको ‘बिहार राज्य फसल सहायता हेतु एप्लीकेशन चेकलिस्ट‘ सेक्शन में अंदर आवेदन आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा. यहाँ आपको किसान का प्रकार, खाता संख्या, खेसरा संख्या, क्षेत्र (कुल रकवा डिसमिल में), आदि जानकारी भरना होगा.
- फिर आपको सम्बन्धित भूमि दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज को अपलोड करना होगा.
- अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना होगा.
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन पावती दिखाई देगा. इसे आप प्रिंट आउट या सेव कर लीजिये.
- इस प्रकार आप फसल सहयता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.
पात्र ग्राम पंचायतों की सूची देखने की प्रकिया
यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप जानना चाहते हैं की आपका ग्राम पंचायत बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए योग्य है या नही तो इसके लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा.
- यहाँ होमपेज पर आपको टॉप मेनू में ‘योग्य ग्राम पंचायतों की सूची‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको सीजन, डिस्ट्रिक्ट, और ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा.
- उसके बाद सामने ‘View‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने ब्लॉक के अंतर्गत सभी पंचायतों की सूची एवं उसके योग्यता के बारे में डिटेल्स दिखाई देने लगेंगे.
- यदि आपका पंचायत योग्य होगा तो सामने योग्य लिखा हुआ आएगा.
बैंक विवरण में सुधार हेतु किसानों की सूची देखने की प्रक्रिया
जिन किसानों ने फसल सहायता योजना के लिए आवेदन किया है, यदि उसके बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटी होगी तो आगे से रिजेक्ट कर दिया जायेगा. निचे हम आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं की आप अपने ग्राम जिला/ब्लाक/पंचायत के सभी बैंक विवरण में त्रुटी वाले आवेदकों की सूची कैसे चेक कर पाएंगे.
- सर्वप्रथम इसके लिए आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा, यहाँ टॉप में आपको ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ-2018 एवं रबी-(2018-19) में बैंक विवरण में सुधार हेतु संपुष्ट किसानों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. यहाँ आपको अपना जिला, प्रखंड, और पंचायत सेलेक्ट करना होगा.
- उसके बाद सामने ‘View‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने पंचायत से सभी बैंक द्वारा रिजेक्ट किये गये आवेदकों की सूची आ जायेगा.
- इस प्रकार आप आसानी से सभी रिजेक्टेड आवेदकों की सूची देख सकते हो.
- यदि आपका भी नाम इस सूची में शामिल है तो आपको लॉग इन करके बैंक विवरण को फिर से भरना होगा.
ह्रास आकलन के आधार पर योग्य ग्राम पंचयतों की सूची (खरीफ- 2018)
- इसके लिए सबसे पहले आपको Bihar EPACS की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपको होमपेज पर ‘महत्वपूर्ण संपर्क‘ सेक्शन के अंदर ‘ह्रास आकलन के आधार पर योग्य ग्राम पंचयतों की सूची (खरीफ- 2018)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में वर्ष, सीजन, क्रॉप, डिस्ट्रिक्ट, और ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा.
- उसके बाद सामने ‘View‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके स्क्रीन पर सभी योग्य ग्राम पंचायतों की सूची आ जायेगा.
बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप रबी ( डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा.
- यहाँ होमपेज पर टॉप में आपको ‘बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप रबी-(2019-20)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आप प्लेस्टोर पर आ जायेंगे. यहाँ आपको ‘Install‘ बटन पर क्लिक करके एप को इनस्टॉल कर लेना होगा.
- इस प्रकार आप एप को आसानी से इनस्टॉल कर सकते हो.
- अब आप इस एप पर बिहार फसल सहायता सम्बन्धित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हो.
बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप खरीफ
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा.
- यहाँ टॉप में आपको ‘बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप (2.8) (खरीफ-2023)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद एप डाउनलोड होना शुरू हो जायेगा. एप का साइज़ लगभग 6MB का है, जिससे जल्दी ही डाउनलोड हो जायेगा.
- एप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एप को मैन्युअली इनस्टॉल कर लेना होगा.
- फिर आप एप को ओपन करके बिहार राज्य फसल सहायता योजना से सम्बन्धित सभी तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हो.
धान अधिप्राप्ति (2023-21) हेतु आवेदन को प्रिंट करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहयता योजना एवं अधिप्राप्ति की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपको ‘अधिप्राप्ति हेतु आवेदन को प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें ! !‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- फिर आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा, जिसमे आपको किसान निबंधन संख्या एंटर करना होगा.
- उसके बाद सामने ‘Search‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने धान अधिप्राप्ति आ जायेगा. इसे आप प्रिंट आउट कर सकते हो या फिर आप इसे सेव भी कर सकते हो.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी-2023-21) रिपोर्ट
- इसके लिए सर्वप्रथम आपको बिहार पैक्स की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- होमपेज पर, आपको टॉप मेनू में ‘रिपोर्ट‘ पर क्लिक करके ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2023-21)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की सूची दिखाई देगा. यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा.
- अगले पेज में आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करना होगा.
- फिर आपके सामने पंचायत वाइज पूरा रिपोर्ट दिखाई देने लगेगा.
- इस प्रकार आप आसानी से रबी 2023-21 के आवेदकों की सूची देख सकते हो.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ-2018-19) रिपोर्ट
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता एवं अधिप्राप्ति की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में ‘रिपोर्ट‘ पर क्लिक करके ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2018-19)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा.
- उसी प्रकार अब आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रखंडों की सूची आ जाएगी, यहाँ आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करना होगा.
- अब आपके सामने पंचायत वाइज सभी आवेदको का रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट दिखाई देने लगेगा.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी-2018-19) रिपोर्ट
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता एवं अधिप्राप्ति की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में ‘रिपोर्ट‘ पर क्लिक करके ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2018-19)‘ आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा.
- उसी प्रकार अब आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रखंडों की सूची आ जाएगी, यहाँ आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करना होगा.
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर पूरा पंचायत वाइज पूरा रिपोर्ट दिखाई देने लगेगा.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
हमने इस लेख में आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है. यदि आपको इससे सम्बन्धित किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो. हम आपको निचे में इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं. इसके अलावा यदि आपको किसी तरह की टेक्निकल समस्या का सामना करना पर रहा है तो आप इसको ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो. हम आपको निचे में इसका ईमेल भी बता रहे हैं.
हेल्पलाइन नंबर: 0612-2200693
1800-345-6290
ईमेल आईडी: kisanreghelp@gmail.com