बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 | Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Online Apply | मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना
बिहार सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में पिछड़ा जाति से आने वाले लोगों को उद्योग स्थापित करने में लाभ दिया जायेगा. इस लेख में हम आपको आगे इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार में बताने वाले हैं, जैसे इस योजना से किन्हें और क्या लाभ मिलेगा?, इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के लिए योग्यता एवं पात्रता, आवेदन की स्तिथि चेक करने, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी. अतः आप इस पोस्ट को शुरू से अंत तक जरुर पढ़ें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जानने को मिले.
आप सभी जानते होंगे की देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विभिन्न प्रकार की योजना शुरू करते हैं. उसी प्रकार बिहार राज्य में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. चूँकि बिहार में फक्ट्रीयों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काम के लिए दुसरे राज्यों में जाना पड़ता है. इससे डील करने के लिए अब बिहार सरकार कई सारे कदम उठा रहे हैं. अभी हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है. जिससे राज्य में रोजगार शुरू करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे. आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं.
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा किया गया है. बिहार उद्योग के क्षेत्र में अभी बहुत पीछे है, इसी को देखते हुए अब बिहार सरकार उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को ला रही है. उद्यमी योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों को उद्योग शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके तहत कोई लाभार्थी को उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा आवेदकों का चयन हो जाने के बाद उसे परियोजना के लागत का 50% तक अनुदान भी दिया जाने का प्रावधान है. इस योजना के तहत कुल 10 लाख तक की राशी प्रदान की जाएगी, जिसमे 5 लाख ऋण के रूप में और 5 लाख अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है. इसके अलावा अन्य कई लाभ इसके तहत प्रदान किये जायेंगे. इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का शुभारंभ करते हुए।https://t.co/DSmguywvgw pic.twitter.com/2aPfdUpKTp
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 5, 2018
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विवरण
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
शुरू किया गया | मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति |
उद्देश्य | राज्य में उद्योग स्थापित के लिए बढ़ावा देना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://www.startup.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य:
जैसा की आप सभी को पता होगा की बिहार में आज भी उद्योगों की बहुत कमी है, जिसके कारन यहाँ के लोगों को काम की तलाश में दुसरे राज्यों में जाना पड़ता है. यदि बिहार में भी उद्योगों स्थापित किया जायेगा तो लोगों को दुसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नही होगी. इसके लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए कई सारे कदम उठाये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को उद्योग की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे राज्य के गरीब लोग भी अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाएंगे. जो लोग एससी/एसटी वर्ग से आते हैं वे इस योजना के तहत उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के एवं 5 लाख तक अनुदान के रूप में प्राप्त कर पाएंगे. इससे उद्योगों की शुरुआत होगी और लोगों को अपने घर के बगल में ही काम मिल पायेगा. इससे सूक्षम और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी दर भी कम होने में सहायता मिलेगा.
Bihar Udyami Yojana का लाभ:
इस योजना के तहत कई सारे लाभ प्रदान किये जायेंगे, जिनके बारे में हम निचे पॉइंट वाइज जानने वाले हैं.
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रूपये तक की आर्थिक लाभ प्रदान किया जायेगा.
- इस योजना के तहत 5 लाख तक की ऋण बिना ब्याज के और 5 लाख रूपये तक की अनुदान राशी प्रदान की जाएगी.
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ही मिलेगा.
- पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को उद्योग शुरू करने में काफी सहायता मिलेगी और गरीब लोग भी अपना खुद का उद्योग शुरू करने में सक्षम होंगे.
- इससे राज्य में उद्योग बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
- लोगों को काम की तलाश में दुसरे राज्य जाने की आवश्यकता नही होगी.
- लोन के लिए किसी तरह का ब्याज नही लगेगा, केवल मूल राशि जमा करना होगा.
- लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी.
- इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है.
- इस योजना के तहत 50 फीसदी तक अनुदान देने का प्रावधान भी है.
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000/- की दर से व्यय किया जायेगा.
इस योजना के लिए पात्रता एवं मानदंड
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही दिया जायेगा.
- आवेदक का आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही दिया जायेगा.
- लाभार्थी कम से कम 12वीं, आई० टी० आई०, पोलीटेकनिक डिप्लोमा या समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.
- इकाई प्रोपराइटरशीप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP अथवा PVT. LTD. कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इसके बारे में हम आपको निचे विस्तार में जानकारी दे रहे हैं.
- आवेदन का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- संस्था रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं. निचे बताये गये स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करके आप आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार उद्योग विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको निचे ‘रजिस्टर करें‘ बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. यहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, आवेदन का प्रकार, आदि भरना होगा.
- उसके बाद निचे ‘ओटीपी प्राप्त करें‘ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे एंटर करके ओटीपी वेरीफाई कर लेना होगा.
- उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म आ जायेगा, जिसमे आपको सामान्य जानकारी, शैक्षणिक विवरण, प्रशिक्षण का विवरण, परिवार का विवरण, संस्था का विवरण, प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर का विवरण, प्रोजेक्ट का विवरण, जमीन का विवरण, पूंजी/निवेश का विवरण, संस्था के बैंक का विवरण, आदि भरना होगा.
- इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आदि अपलोड करने होंगे.
- सभी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा. इस तरह से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा.
पोर्टल पर लॉग इन करने की प्रक्रिया
यदि आप पोर्टल पार रजिस्टर हो गये हैं तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हो. लॉग इन कर आप अपने आवेदन की स्तिथि चेक कर सकते हो और भी अन्य सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे. चलिए हम इसके बारे में निचे विस्तार में जानकारी हासिल करते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- उसके बाद आपके सामने होमपेज आ जायेगा, यहाँ आपको टॉप मेनू में ‘लॉग इन‘ बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आयेगा, जिसमे आपको अपना रजिस्टर्ड आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा.
- उसके बाद निचे ‘Login‘ बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉग इन हो जायेंगे.
हेल्पलाइन नंबर
हमने इस लेख में आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है. यदि आपको इस योजना से सम्बन्धित किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. उच्च अधिकारीयों द्वारा आपके समस्या का समाधान किया जायेगा. आप चाहे तो ईमेल पर अपनी समस्या भेज सकते हैं. इसके लिए हम आपको निचे हेल्पलाइन नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स बता रहे हैं.
उद्योग विभाग विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना
हेल्पलाइन नंबर: 18003456214
ईमेल आईडी: dir-td-ind-bih@nic.in